लोकसभा में पास हुए कई अहम बिल


लोकसभा में पास हुए कई अहम बिल, एड्स-रोकथाम तथा नियंत्रण विेधेयक-2017 संसद में पारित, यातायात क्षेत्र में सुधार के लिए मोटर वेहकिल एक्ट को मिली हरी झंडी , तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल भी हुआ पास
संसद ने लोकसभा की मंजूरी के साथ ही एचआईवी रोग प्रतिरोधक विषाणुओं की कमी और एड्स-रोकथाम तथा नियंत्रण विेधेयक-2017 पारित कर दिया। राज्‍यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले विषाणुओं की कमी और एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले उपायों का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि कानून का उल्‍लंघन करने वाले पर जुर्माना और कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इससे पहले लोकसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस मौके पर विभिन्न दलों की आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया कि राज्यों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

मत-विभाजन के दौरान सदन ने एक तरह से सर्वसम्मति दिखाते हुए विधेयक को दो के मुकाबले 360 मतों से पारित कर दिया। अब इसे संविधान के 102वां संशोधन के रूप में जाना जाएगा।  लोकसभा से पास विधेयक के मुताबिक

  • संविधान में संशोधन के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए नए राष्ट्रीय आयोग का गठन, जिसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा


इस आयोग के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान किया जाएगा

केन्द्र सरकार की ओबीसी सूची में जाति का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए संसद की मंजूरी लेना आवश्यक होगा

मौजूदा ओबीसी कमीशन को भंग किया जाएगा

इसके साथ ही लोकसभा ने सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को भी मंजूरी दे दी। एक्‍ट पास होने के बाद ई-गवर्नेंस सिस्‍टमलागू होने से न तो कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और ना ही कोई गाड़ी चोरी होगी।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपये था। वहीं, हेलमेट न लगाने पर 25 सौ रुपए, लाल बत्ती जंप करने पर 1000 रुपये, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

 वहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब परिजनों को भी दोषी करार देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, और ऐसा होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नये कानून से गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगेगी।

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